किर्गिस्तान में, सार्वजनिक परिवहन को रास्ता न देने वाले वाहन चालकों पर 5,500 सोम का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम यातायात को सुचारू रखने और सार्वजनिक परिवहन की गति बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना उन चालकों पर लगाया जाएगा जो जानबूझकर या लापरवाही से बसों और ट्रॉलियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जुर्माने की राशि का भुगतान करने के अलावा, बार-बार उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित भी किया जा सकता है। यह पहल सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक कदम है। सरकार का लक्ष्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देना है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।