दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा संसद मार्च के दौरान इस्तेमाल किए गए बल के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस को संसद परिसर की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर किए गए लाठीचार्ज और अन्य बल प्रयोगों के वीडियो संरक्षित करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया। कोर्ट ने वीडियो को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है ताकि भविष्य में इसकी जांच की जा सके। याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर बिना किसी उकसावे के हमला कर दिया। मामले में अगली सुनवाई की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। हाईकोर्ट का यह आदेश दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।