दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम) घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोप तय करने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं। यह मामला 2006 में आईआरसीटीसी द्वारा दो होटल सौंपे जाने से संबंधित है, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगे थे। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। अदालत ने सभी आरोपियों को आगामी सुनवाई की तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया है, क्योंकि लालू यादव की आरजेडी राज्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है।

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