संघीय उच्च न्यायालय ने इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ पुलिस और अटॉर्नी जनरल को पीएफआईपीसी के स्वघोषित महानिदेशक, एडेनियी अदेयेमी को अपने वकीलों से मिलने की अनुमति देने का आदेश दिया है। अदालत ने अधिकारियों को तत्काल अदेयेमी के कानूनी अधिकारों का सम्मान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश अदेयेमी द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है जिसमें उसे वकीलों से मिलने से वंचित किए जाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने माना कि वकीलों तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और इसे मनमाने ढंग से मना नहीं किया जा सकता। इस मामले में आगे की सुनवाई जल्द ही होगी। यह आदेश न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।