बोस्टन में एक अमेरिकी न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डाक मतपत्रों के लिए सख्त नियमों को फिर से लागू करने से रोक लगा दी है। ट्रंप नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के लिए ये नियम लागू करना चाहते थे। न्यायाधीश इंदिरा तलवानी का मानना है कि इन योजनाओं से मतदाताओं को बाहर करने का खतरा बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्यों को कानूनी रूप से एक निश्चित समय सीमा के भीतर लाखों मतपत्र मतदाताओं को भेजने की आवश्यकता है और अब चुनावी चक्र में बदलाव करना संभव नहीं है। तलवानी को पूर्व राष्ट्रपति ओबामा द्वारा नियुक्त किया गया था। ट्रंप प्रशासन पहले ही तलवानी के अस्थायी आदेश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। नॉर्थ कैरोलिना राज्य पहले से ही मतदाताओं को मतपत्र भेज रहा है और अन्य राज्य भी तैयारी कर रहे हैं।