पेरू के तक्ना में, एक कोलंबियाई नागरिक, निकोलस पेलाएज़ कार्डोना को 'ड्रॉप-बाय-ड्रॉप' (gota a gota) उगाही के आरोप में 17 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है। 24 वर्षीय कार्डोना पीड़ितों को डरा-धमका कर और उन पर हमला करके ऋण चुकाने के लिए मजबूर करता था। यह उगाही का तरीका, जिसमें धीरे-धीरे पैसे की मांग की जाती है, तक्ना क्षेत्र में एक गंभीर समस्या बन गया है। अदालत ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी पाया और कड़ी सजा सुनाई। इस मामले से उगाही के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई का संकेत मिलता है। अधिकारियों का कहना है कि वे इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह फैसला पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और दूसरों को इस तरह के अपराधों से हतोत्साहित करने में महत्वपूर्ण है।