कैबिनेट ने बिजली बाजार की कमियों को दूर करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस नए विधेयक में बिजली बाजार में अनियमितताओं के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 20 मिलियन डॉलर तक किया गया है। नियामक प्राधिकरण की निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा ताकि बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी गई है और उनके अधिकारों का विस्तार किया गया है। विधेयक का उद्देश्य बिजली बाजार को अधिक कुशल, विश्वसनीय और उपभोक्ता-अनुकूल बनाना है। यह सुधार निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। उम्मीद है कि यह विधेयक ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और विकास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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