चटगांव की एक अदालत ने पांच वर्षीय अलीना इस्लाम আয়াত की अपहरण के बाद हत्या और शव को छह टुकड़ों में काटने के आरोप में दोषी आबिर अली (32) को मौत की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला बुधवार (17 जून) को चटगांव की छठी अतिरिक्त महानगर सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अली अक्काश की अदालत ने सुनाया। दोषी आबिर अली अदालत में मौजूद था और सज़ा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। यह मामला एक पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण और उसकी निर्मम हत्या से जुड़ा है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। अदालत ने मामले में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह कठोर फैसला सुनाया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार और आम जनता में संतोष की भावना है।
