आगामी 21 जून को होने वाले चुनावों में मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। केवल अधिकृत पर्यवेक्षकों को ही मतदान केंद्रों में तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति होगी। अन्य सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए केवल मतपत्र मांगने की अनुमति होगी। इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं को किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव या दबाव से मुक्त रखना है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी मतदान केंद्रों पर समान रूप से लागू होगा। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन को बाहर ही छोड़ दें। यह व्यवस्था मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी।