कनाडा सरकार ने बुधवार को 'सुरक्षित सोशल मीडिया अधिनियम' (बिल सी-34) पेश किया है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस क़ानून का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाना है। हालांकि, किशोरों और अभिभावकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई किशोरों का मानना है कि वे इस प्रतिबंध को दरकिनार करने के तरीके ढूंढ लेंगे। माता-पिता इस क़ानून को बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, लेकिन कुछ इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह क़ानून बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इस विधेयक पर आगे संसद में बहस होगी और पारित होने के बाद ही यह कानून लागू होगा।