केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष, न्यायाधीश नोआम सोल्बर्ग ने ‘शासन की गुणवत्ता के लिए आंदोलन’ द्वारा मंत्री ایتمار بن گביר के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। यह याचिका بن گביר की उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने की मांग कर रही थी। आयोग ने याचिका स्वीकार करते हुए आगे की कार्यवाही का आदेश दिया है। इस फैसले से بن گביר के आगामी चुनावों में भाग लेने पर सवाल उठ सकते हैं। ‘शासन की गुणवत्ता के लिए आंदोलन’ ने आरोप लगाया था कि بن گביר के पिछले बयानों और कार्यों से चुनाव कानून का उल्लंघन होता है। आयोग इस मामले में आगे जांच करेगा और निर्णय लेगा कि क्या بن گביר चुनाव लड़ने के योग्य हैं। इस फैसले को इजरायली राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
