लोध्ज़ स्थित क्षेत्रीय न्यायालय ने एक गैस्ट्रोनॉमी व्यवसायी के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने एक बैंक को डेटा लीक के कारण हुए नुकसान के लिए 100,000 ज़्लॉटी (लगभग ₹8 लाख से अधिक) का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। यह मामला एक भुगतान कार्ड से हुई अनधिकृत लेनदेन से संबंधित है। बैंक यह साबित करने में विफल रहा कि विवादित लेनदेन अधिकृत थे। न्यायालय ने माना कि बैंक डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा। यह फैसला डेटा सुरक्षा और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। व्यवसायी को अब डेटा उल्लंघन के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई मिलेगी।