उच्चतम न्यायालय के कक्ष न्यायाधीशों ने एक मामले में पूर्व सांसद और गायिका ममताज बेगम की जमानत को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति मो. रेजाउल हक की अध्यक्षता वाली न्यायालय ने रविवार को इस मामले में ‘कोई आदेश नहीं’ का आदेश दिया, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत कायम रही। वरिष्ठ अधिवक्ता मो. मोতাহার हुसैन साजु ने ममताज बेगम का अदालत में प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले, 15 जून को, आशुलिया थाने में एक हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने ममताज बेगम को जमानत दी थी, जिसे अब उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। इस फैसले से ममताज बेगम को राहत मिली है और वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग कर सकेंगी। मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।
