झिनैदह के कालीगंज उपज़िले में साढ़े चार वर्षीय एक बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में अदालत ने अबू ताहिर (33) नामक एक युवक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की सुनवाई त्वरित गति से करते हुए पाँच कार्यदिवसों के भीतर फैसला सुनाया। यह फैसला पीड़िता के परिवार और स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि ताहिर ने बच्चे को अगवा किया था और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर ताहिर को दोषी पाया। यह मामला झिनैदह जिले में व्यापक आक्रोश का कारण बना था और त्वरित न्याय की मांग की जा रही थी। अदालत के इस फैसले से उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।
