सिराजगंज के रायगंज में तारिकुल इस्लाम हत्याकांड में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त दो महीने की कड़ी सजा भुगतनी होगी। यह फैसला 13 अगस्त को दोपहर 12 बजे सिराजगंज के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 की न्यायाधीश लैला शरमीन द्वारा सुनाया गया। यह मामला एक गंभीर अपराध से जुड़ा है और अदालत ने सबूतों के आधार पर यह कठोर फैसला दिया है। दोषियों को उनके अपराध के लिए कड़ी सजा दी गई है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यह फैसला कानून के शासन की जीत का प्रतीक है।