सर्वोच्च न्यायालय ने चटगांव-४ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित बीएनपी नेता असलम चौधरी की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। इसके परिणामस्वरूप, उनके चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली चार न्यायाधीशों की एक पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। इससे पहले, १५ जून को सुनवाई के बाद, न्यायालय ने ३० जून को फैसले के लिए तारीख निर्धारित की थी। यह मामला जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार की याचिका पर आधारित था। इस फैसले के बाद, असलम चौधरी संसद में अपनी सीट खो देंगे और उपचुनाव कराए जा सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।