नई दिल्ली: कुख्यात खूंखार गिरोह के सरगना कचाल्लाह इब्राहिम बाट्जुओ की माँ और बहन को अबुजा स्थित संघीय उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 40 साल की जेल की सजा सुनाई। दोनों पर आतंकवाद से जुड़े अपराधों में शामिल होने का आरोप था। अदालत ने सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी पाया और कड़ी सजा का फैसला सुनाया। यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ सरकार की कठोर कार्रवाई को दर्शाता है। इस मामले में, माँ और बहन पर सरगना के आपराधिक गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप साबित हुआ था। सजा के बाद, सुरक्षा एजेंसियों ने इस फैसले को महत्वपूर्ण बताया है, जो अन्य अपराधियों के लिए एक चेतावनी का काम करेगा। यह मामला नाइजीरिया में बढ़ते आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के प्रयासों का हिस्सा है।
