रोमानिया की डोलज कोर्ट ने यूनानी नागरिक कॉन्स्टेंटिनोस पासरिस की सशर्त रिहाई की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। पहले, क्रायोवा कोर्ट ने भी जून में इसी तरह का फैसला दिया था। पासरिस, जिसे 'बाल्कन का राक्षस' कहा जाता है, को जुलाई 2003 में एक लूटपाट के दौरान एक कैशियर और एक गार्ड की हत्या के आरोप में रोमानिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कोर्ट ने माना कि उसने अभी तक रिहाई के योग्य व्यवहार नहीं दिखाया है। यह निर्णय पीड़ितों के परिवारों और रोमानियाई जनता के लिए महत्वपूर्ण है, जो उसकी रिहाई को लेकर चिंतित थे। पासरिस की रिहाई की उम्मीद अब पूरी तरह से खत्म हो गई है।