ऑस्ट्रेलिया में स्वेच्छा से मृत्यु का अधिकार अब पूरे देश में क़ानूनी हो गया है। उत्तरी क्षेत्र की संसद ने आज रात इस दिशा में कानून पारित कर दिया, जिससे यह सुविधा पूरे राष्ट्र में उपलब्ध हो जाएगी। इससे पहले, यह अधिकार कुछ ही राज्यों में सीमित था। इस क़ानून के पारित होने से गंभीर रूप से बीमार लोगों को अपनी मृत्यु के समय पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिलेगा। यह क़ानून सख्त शर्तों के साथ लागू होगा, जिसमें कई चिकित्सा मूल्यांकन और मंजूरी शामिल हैं। समर्थकों का कहना है कि यह क़ानून व्यक्तियों को गरिमापूर्ण ढंग से जीवन समाप्त करने का विकल्प प्रदान करता है, जबकि विरोधियों ने नैतिक और धार्मिक आधार पर चिंता व्यक्त की है। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।