अर्जेंटीना के सर्वोच्च न्यायालय ने कारमेन दे पटागोनस नरसंहार के पीड़ितों के परिवारों को मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय सरकार और ब्यूनस आयर्स प्रांत की सरकार द्वारा प्रस्तुत अपीलें खारिज कर दी हैं। यह मामला 1972 में हुए नरसंहार से संबंधित है, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। मुआवज़े की राशि का निर्धारण अभी किया जाना है। इस फैसले से पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यायालय का यह निर्णय अर्जेंटीना में मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह घटना अर्जेंटीना के इतिहास में एक दुखद अध्याय है।