इबादन में कोर्ट ऑफ अपील ने यूआई इंटरनेशनल स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति देने वाले निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल सार्वजनिक स्कूलों पर लागू होता है, निजी स्कूलों पर नहीं। यह फैसला मुस्लिम संगठनों और स्कूल प्रशासन के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच आया है। निचली अदालत ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी थी, जिसे अब अपील अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत का यह निर्णय स्कूल में धार्मिक पोशाक से संबंधित नियमों पर बहस को फिर से जन्म देगा। इस फैसले से यूआई इंटरनेशनल स्कूल में हिजाब को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। स्कूल प्रशासन अभी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर रहा है।

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