अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ने राष्ट्रपति ट्रम्प के जन्मसिद्ध नागरिकता से जुड़े नवीनतम आदेश को रोकने के लिए एक संघीय अदालत से अनुरोध किया है। यह आदेश अमेरिकी संविधान के Fourteenth Amendment के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को चुनौती देता है। ACLU का तर्क है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है कि वे कानून बनाकर जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त कर सकें। अदालत से इस आदेश पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। ACLU का मानना है कि यह आदेश भेदभावपूर्ण है और इसका अमेरिकी समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह मामला अमेरिकी कानून और नागरिकता के अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती है। अदालत के निर्णय का दूरगामी परिणाम हो सकता है।