संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने ९/११ के हमलों के कथित मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के दिए गए कबूलनामों को रद्द कर दिया है। यह निर्णय गुआंतानामो बे में चल रहे मुकदमे में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। न्यायाधीश ने माना कि कबूलनामे यातना के तहत प्राप्त किए गए थे, जिससे उनकी स्वीकार्यता संदिग्ध हो गई। मोहम्मद पर २००१ के हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का आरोप है, जिसमें लगभग ३,००० लोग मारे गए थे। इस फैसले से मुकदमे की समय-सीमा प्रभावित हो सकती है, और यह विवादित गुआंतानामो खाड़ी निरोध केंद्र की वैधता पर भी सवाल उठाता है। बचाव पक्ष के वकीलों ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। आगे की कानूनी कार्यवाही की संभावना बनी हुई है।