मलेशिया की कुआलालंपुर में, मार्रा कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी ने परिवहन मंत्रालय से एक ऐसे नियम को लागू करने में देरी करने का आग्रह किया है जो एक्सप्रेस बस टिकटों को केवल लाइसेंस प्राप्त टर्मिनलों के माध्यम से बेचने की अनुमति देता है। यह नियम यात्रियों के लिए असुविधा पैदा कर सकता है। मार्रा कॉर्पोरेशन का मानना है कि इस नियम को लागू करने से पहले आगे विचार करने की आवश्यकता है। कंपनी ने मंत्रालय से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और टिकट बिक्री की सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल, इस नीति को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।