दिल्ली में पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक सड़कों पर प्रतिबंधित इलेक्ट्रिक स्कूटरों को न्यायालय की मंजूरी के बिना ज़ब्त करने की अनुमति मिल सकती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में भी पुलिस को इसी तरह की शक्तियाँ पहले से ही प्राप्त हैं। इस कदम का उद्देश्य शहर में अवैध इलेक्ट्रिक स्कूटरों के उपयोग को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारी का तर्क है कि यह मौजूदा नियमों के अनुरूप है और पुलिस को प्रभावी ढंग से कानून प्रवर्तन करने में मदद करेगा। यह स्पष्ट किया गया है कि यह अधिकार केवल उन स्कूटरों पर लागू होगा जो सार्वजनिक सड़कों पर चलने के लिए प्रतिबंधित हैं। इस फैसले से दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर मालिकों और परिवहन विभाग पर असर पड़ सकता है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

English
Français
Español
हिन्दी
中文